ई-टिकट में परिवर्तन
क )  मुख्य यात्री का रद्दीकरण :--
1 )  अब उपभोक्ता द्वारा मुख्य यात्री का रद्दीकरण किया जा सकता है। संपूर्ण टिकट रद्द नहीं होगा, यदि मुख्य यात्री रद्द कर दिया
गया है। उस टिकट के किसी भी अन्य यात्री को मुख्य यात्री के रूप में शामिल किया जा सकता है ।
2 )  जब कभी उपभोक्ता मुख्य यात्री को रद्द करना चाहता हैं , उपभोक्ता के लिए आवश्यक कि वह पहले मुख्य यात्री की पहचान का
विवरण बदलने के लिए " Cancel Part Ticket " पर क्लिक करे।
3 )  नए मुख्य यात्री की पहचान का विवरण देना आवश्यक है ।
4 )  नए मुख्य यात्री का पहचान विवरण देने के बाद , उपभोक्ता को " Cancel Part Ticket " पर क्लिक करना होगा ।
5 )   उपभोक्ता को रद्दीकरण स्थिति और विवरण (रिर्जवेशन पर्ची) मिलेगी ,नए मुख्य यात्री के साथ जो दुबारा से मुद्रित की जा सकती
है ।
6 )   कृपया ध्यान दें कि अगर उपभोक्ता पूरी टिकट रद्द करना चहाता हैं वह ऐसा "Cancel Full Ticket " बटन से कर सकता है ।
7 )   उपभोक्ता द्वारा यह देखभाल के किया जानी चाहिए की यात्रा के दौरान नई पहचान का सबूत मुख्य यात्री के पास होना चाहिए ।
यदि नहीं किया है , तो उसे बिना टिकट माना जाएगा और बिना टिकट चार्ज किया जाएगा रेलवे वाणिज्यिक मौजूदा नियमों के
अनुसार ।
ख )   बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव और ई टिकट यात्रियों के नाम में बदलाव । : --
   ईन सुविधाओं के उपयोग के लिए ,अब ग्राहक, अनुसूचित रेलवे के वर्तमान नियमों के अनुसार ट्रेन की रवानगी से कम से कम
24 घंटे पहले, निकटतम रेलवे आरक्षण कार्यालय पर ' इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची' के प्रिंट आउट तथा ' इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची' में
वर्णित फोटो पहचान के सबूत के साथ जाकर करा सकता हैं।
   ई-टिकट में मास्टर यात्री के नाम में परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध नहीं है ( जो सितारा* संकेत के साथ दिखाया जा रहा है)।
इसलिए मुख्य यात्री परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन मास्टर यात्री रद्द करने की सुविधा( आंशिक रद्द करने के मामले में) और
एक ही टिकट में से किसी भी यात्रियों के पहचान की विवरण दर्ज करने की सुविधा ऑन लाइन ही प्रदान की जाती है।
   कृपया ध्यान दें कि आरक्षण अधिकारी ' इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची ' में वर्णित फोटो पहचान पत्र के ब्यौरे में परिवर्तन नहीं कर
सकते । आरक्षण अधिकारी केवल ' बोर्डिंग स्टेशन ' व ' यात्री का नाम ( मुख्य यात्री के अलावा अन्य यात्री) ' ,उसके पहचान के सबूत
पेश करने पर, परिवर्तन कर सकता हैं।
   रेलवे के वर्तमान नियमों के तहत, कान्फ्र्म्र्र्ड ई-आरक्षण में यात्री के नाम में परिवर्तन की अनुमति (सिवाय ' मास्टर यात्री ' जो
टिकट में सितारा* संकेत के साथ दिखायागया है ) की सुविधा इस प्रकार उल्लेखित है:
  1. जब यात्री, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के समय से 24 घंटे पहले, नजदीकी रेलवे आरक्षण कार्यालय में लिखित अनुरोध करता
    है। यह केवल अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य , जिसका अर्थ है , मां , पिता , भाई , बहन, पुत्र , पुत्री , पति और पत्नी
    को हस्तांतरित हो सकता है। उन्हे वांछित को बदलने के लिए ' इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची ' के प्रिंट आउट के साथ तस्वीर
    वाली पहचान पत्र और एक वांछित रक्त संबंधित सबूत लाना चाहिए।
  2. यदि यात्री सरकारी कर्मचारी है और ड्यूटी पर उपयुक्त प्राधिकारी है, तो ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के समय से 24 घंटे पहले
    लिखित अनुरोध कर सकता है।
•   इस तरह की अनुरोध को केवल एक ही बार अनुमती दी जाएगी।